जागो ग्राहक जागो : विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस
कालाबाजारी, नाप-तोल में गड़बड़ी, मनमाने दाम वसूलना, सामान की बिक्री के बाद गारंटी के बाद भी सेवा प्रदान नहीं करना जैसी समस्याओं से अक्सर ग्राहकों का सामना होता रहता है इन्हीं समस्याओं से छुटकारा दिलाने व अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के लिए हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है।
विश्व उपभोक्ता दिवस का इतिहास
उपभोक्ता जागरुकता आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले 15 मार्च 1962 को अमेरिका में हुई थी। लेकिन 1983 से यह दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जा रहा है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरूआत मुंबई में 1966 में हुई थी। इस प्रकार उपभोक्ता हितों के संरक्षण की दिशा में यह आंदोलन आगे बढ़ता गया। विश्व उपभोक्ता दिवस मनाए जाने का खास उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया जाए और अगर वे धोखाधड़ी, कालाबाजारी, इत्यादि के शिकार होते हैं तो वे इसकी शिकायत के पूरा अधिकार रखते हैं।
भारत मे
सुरक्षा का अधिकार
उपभोक्ताओं को जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं के विपणन के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार है, सभी नागरिकों के सुरक्षित और सुरक्षित जीवन को सुनिश्चित करने के लिए यह अधिकार सर्वोपरि है. इस अधिकार में उपभोक्ताओं के दीर्घकालिक हितों के साथ-साथ उनकी वर्तमान जरूरतों के लिए चिंता भी शामिल है।
सूचना का अधिकार
सूचना का अधिकार में उपभोक्ता को वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक और कीमत के बारे में उचित जानकारी मिलती है। इसके माध्यम से उपभोक्ता कई तरह की गलत चीजों से अपना बचाव कर सकता है। इस प्रकार सभी प्रासंगिक जानकारी की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी निर्माता की है।
पसंद का अधिकार
प्रत्येक उपभोक्ता को अपनी पसंद और नापसंद के अनुसार सामान या सेवाओं को चुनने का अधिकार है।
सुनवाई का अधिकार
उपभोक्ता के पास सुनवाई का अधिकार है। यदि किसी उपभोक्ता का शोषण किया गया है या वह उत्पाद या सेवा के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज करना चाहता है तो उसे सुनवाई का अधिकार है।
निवारण मांगने का अधिकार
उपभोक्ता के पास धन के रूप मे मुआवजा पाने का अधिकार शामिल है । यह अधिकार उपभोक्ताओं के पक्ष में उचित संतुष्टि सुनिश्चित करता है। निवारण मंच सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं और राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर उपलब्ध होते हैं।
उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार
भारत सरकार द्वारा घोषित सभी उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करना उपभोक्ताओं का अधिकार है। निरक्षर उपभोक्ताओं के लिए इस अधिकार में विशेष प्रावधान हैं क्योंकि अक्सर निवारण योजनाओं की अनभिज्ञता के कारण उनका शोषण किया जाता है। और वे अपने अधिकारो से वचिंत रह जाते है।
सभी उपभोक्ताओ को अपने अधिकारो का प्रयोग करने का पूरा हक है। यह दिन उपभोक्ता अधिकारों और जरूरतों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, ताकि उपभोक्ता सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ने में सक्षम हो सके ।